विवरण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए एक स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) के अंतर्गत आने वाली जानलेवा बीमारियों के लिए सरकारी अस्पतालों में भर्ती/इलाज के खर्च का एक हिस्सा वहन किया जाता है, उन मामलों में जहां मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। केवल वे ही लोग वित्तीय सहायता के पात्र हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,25,000 रुपये या उससे कम है। यह सहायता स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी) के अंतर्गत आती है। इस योजना के तहत, सरकारी अस्पतालों, जिनमें सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल/संस्थान भी शामिल हैं, में इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
लाभ
सरकारी अस्पतालों, जिनमें सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल/संस्थान भी शामिल हैं, में उपचार के लिए वित्तीय सहायता।
- यदि उपचार की अनुमानित लागत ₹1,00,000/- तक है, तो ₹50,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- यदि उपचार की अनुमानित लागत ₹1,00,000/- से अधिक और ₹1,50,000/- तक है, तो ₹75,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- यदि उपचार की अनुमानित लागत ₹1,50,000/- से अधिक है, तो ₹1,00,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- आवेदक केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को सरकारी अस्पताल (सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पतालों/संस्थानों सहित) में भर्ती कराया गया हो/इलाज चल रहा हो।
- आवेदक की कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
आवश्यक दस्तावेज़
- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र, जिस पर उपचार करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर हों और सरकारी अस्पताल/संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक के हस्ताक्षर हों।
- रोगी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि इस प्रकार है: (क) 75,000 रुपये, यदि उपचार की अनुमानित लागत 1,25,000 रुपये तक है; (ख) 1,00,000 रुपये, यदि उपचार की अनुमानित लागत 1,25,000 रुपये से अधिक और 1,75,000 रुपये तक है; और (ग) 1,25,000 रुपये, यदि उपचार की अनुमानित लागत 1,75,000 रुपये से अधिक है।
- बीडीओ/तहसीलदार/कलेक्टर/एसडीएम से मूल प्रमाण पत्र (जिसमें प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का पूरा नाम, पदनाम, टेलीफोन नंबर और पूरा आधिकारिक पता अंकित हो) जिसमें आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों के व्यवसाय और सभी स्रोतों से प्राप्त मासिक/वार्षिक आय का विवरण हो।
- राशन कार्ड की प्रति।
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