उत्तर प्रदेश सरकार की मातृत्व‑शिशु एवं बालिका मदद योजना (Matritva, Shishu Evam Balika Madad Yojana) के अंतर्गत कामगार व श्रमिक माताओं को प्रसव से पहले और बाद आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
🍼 लाभ और राशि
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- मातृत्व हितलाभ में पंजीकृत पुरूष कामगारों को रू0- 6,000/- एकमुश्त देय।
- महिला कर्मकार को संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा रू. 1,000/- चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगा।
- महिला श्रमिक को गर्भपात होने की दशा में 06 सप्ताह के समतुल्य तथा नसबन्दी कराये जाने पर 02 सप्ताह के समतुल्य न्यूनतम वेतन।
- शिशु के पुत्र होने की दशा में एकमुश्त रू0 20,000 तथा पुत्री होने पर रू0 25,000 प्रति शिशु की दर से देय होगा।
- परिवार में पहली सन्तान बालिका होने अथवा दूसरी सन्तान के भी बालिका होने की दशा अथवा कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका की दशा में रू0 25,000 की सावधि जमा। जन्म से दिव्याॅंग बालिका की दशा में रू0 50,000 की सावधि जमा। परिपक्वता राशि बालिका के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की दशा में ही देय होगी। शर्त पूर्ण न होने पर कोई भी राशि देय नहीं।
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पंजीकृत पुरुष कामगार की पत्नी को प्रसव के समय ₹6,000 एकमुश्त दिए जाते हैं।
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शिशु के पुत्र होने पर ₹20,000, और पुत्री होने पर ₹25,000 की आर्थिक सहायता।
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जन्मजात विकलांग बालिकाओं को ₹50,000 सावधि जमा राशि (18 वर्ष तक सुरक्षित) प्रदान की जाती है
👨👩👧 पात्रता
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राज्य की स्थानीय निवासी होनी चाहिए और श्रम विभाग से पंजीकृत होनी चाहिए।
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लाभ प्रथम दो प्रसवों तक ही दिया जाता है।
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यदि कोई दंपत्ति पहली बार अपनाए हुए बालिका की माँ बनता है, तो वह भी पात्र मानी जाती है।
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बेटी‑बेटे दोनों जन्म पर अलग‑अलग राशि
- निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।
- मातृत्व एवं शिशु योजना का हितलाभ श्रमिक के प्रथम दो प्रसवों तक सीमित।
- मातृत्व हितलाभ महिला श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रसव में ही देय।
- बालिका मदद योजना का लाभ पहली कन्या सन्तान एवं दूसरी सन्तान भी बालिका होने पर हितलाभ देय। निःसन्तान दमपत्ति में कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका को भी देय।
📋 आवेदन प्रक्रिया
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श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है (राज्य के श्रम विभाग पोर्टल से)।
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खाता विवरण, प्रसव प्रमाणपत्र आदि संलग्न करना आवश्यक है ।
💡 उद्देश्य
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प्रसव से पहले और बाद महिला को आर्थिक सुरक्षा देना (मातृत्व अवकाश में बिना चिंता आराम मिल सके)।
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लड़कियों को बढ़ावा देना और उनके जन्म पर विशेष सहायता (विशेषकर विकलांग होने की स्थिति में)।
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श्रमिक माताओं को संस्थागत प्रसव की ओर प्रोत्साहित करना
आवश्यक अभिलेख
- अद्यतन पंजीयन
- राजकीय अस्पताल में संस्थागत प्रसव/गर्भपात/नसबन्दी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
- आन-लाइन जारी जन्म प्रमाण-पत्र
- वैधानिक गोदनामा
- परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति
- फॉर्म ऑनलाइन के दिए लिंक पर क्लिक करे
- https://www.upbocw.in/StaticPages/schemes.aspx
- https://uplmis.in/Guest/frm_CreateLogin.aspx
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समस्त जानकारी के लिए PDF डाउनलोड करे
- CombineBalikaMatratvaShishuYojna_21_12_2023
- नोट समस्त फॉर्म अधिकारिक वेबसाइट से ही मिलान करके ही भरे ,